छात्रसंघ चुनाव रोकने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका
*शांतनू पारीक की ओर से हाईकोर्ट में पेश की गई है जनहित याचिका,जनहित याचिका में प्रमुख उच्च शिक्षा सचिव को बनाया है पक्षकार, 19 अगस्त को चीफ जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ में होगी सुनवाई, जनहित याचिका में बताया गया है, "छात्रसंघ चुनाव के जरिए छात्रों को उनका प्रतिनिधि चुनने का मौलिक अधिकार,यह अधिकार उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) व अनुच्छेद 21 से मिला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में इसे मौलिक अधिकार माना था, सरकार की ओर से केवल एक परिपत्र से ही तर्कहीन सहित, असंवैधानिक कारणों से छात्रसंघ चुनावों को नहीं कराने का निर्णय है गलत,पिछले दिनों राज्य सरकार द्वारा भी पेश की जा चुकी है मामले में केविएट,केविएट में राज्य सरकार का पक्ष सुनने का किया गया आग्रह, कोई भी अंतरिम आदेश देने से पहले सरकार का पक्ष सुनने का आग्रह*
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