हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को भेजा नोटिस:मीट की अवैध दुकानों व ढाबों पर सख्ती, म्यूनिसिपल बोर्ड डेगाना, नागौर कलेक्टर, डेगाना एसडीएम से मांगा जवाब
*जोधपुर* हाईकोर्ट ने 29 जनवरी को जिम्मेदारों से जवाब मांगा है। अवैध रूप से संचालित हो रही मीट की अवैध दुकानों व ढाबों को लेकर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए जिम्मेदारों को नोटिस भेजा है। इस मामले में बुधवार को जस्टिस पुष्पेंद्रसिंह व राजेंद्र प्रकाश सोनी की डबल बैंच ने सुनवाई हुई। मामला नागौर जिले के डेगाना का है। सनातन संरक्षण समिति की ओर से अवैध मीट की दुकान व ढाबों के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। बुधवार को जस्टिस पुष्पेंद्रसिंह व राजेंद्र प्रकाश सोनी की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। डबल बैंच ने राजस्थान सरकार, म्यूनिसिपल बोर्ड डेगाना, नागौर जिला कलेक्टर, डेगाना एसडीएम को इस संबंध में नोटिस भेजा है। जिसमें 29 जनवरी को अगली सुनवाई में जवाब तलब करने के आदेश दिए हैं। जोधपुर में भी यही हालात जोधुपर में दो सरकारी स्लॉटर हाउस है और दोनों बंद पड़े हैं। इसके बावजूद शहर में प्रतिदिन हजारों किलोग्राम मीट सप्लाई हो रहा है। यह सारा मीट शहर में संचालित हो रही 1500 मीट की दुकान से आ रहा है। इन सभी दुकानों के पास किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। शहर के बीच इस तरह से पशु हत्या व मीट का बिकना लोगों की सेहत के लिए हानिकारक है।
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