प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही करें यूज्ड कारों का क्रय विक्रय
अजमेर, 29 अगस्त। यूज्ड कारों का क्रय-विक्रय करने वाले समस्त व्यापारियों को प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कारोबार की अनुमति है। प्रादेशिक परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी सुमन भाटी ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत यान के स्वामित्व अंतरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति, अनापत्ति प्रमाण पत्र, बीमा या मोटरयान के स्वामित्व के अंतरण के आवेदन करने के संबंध में रजिस्ट्रीकृत वाहन के ंगैर मान्यता प्राप्त डीलर को दिए जाने वाले विधि माननीय प्राधिकार प्रमाण पत्र, शक्तियां और उत्तरदायित्व आदि के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके अनुसार प्राधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना यूज्ड कारों का क्रय विक्रय का कार्य नहीं किया जा सकेगा। उन्होने बताया कि समस्त यूज्ड कारों का क्रय विक्रय करने वाले सभी व्यापारी एवं डीलर्स अविलंब प्रादेशिक परिवहन कार्यालय में संबंधित जिला परिवहन अधिकारी से संपर्क कर नियमानुसार प्राधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। सात दिवस पश्चात अनाधिकृत रूप से युज्ड कारों के क्रय-विक्रय का कार्य करने वाले डीलर्स का मौका निरीक्षण किया जाकर उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1958 यथा संशोधित मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 एवं सपठित नियमाें के सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी।
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